115 राजनीतिक दल पंजीकृत सूची से बाहर, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

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30 दिन में दाखिल की जा सकेगी अपील, 6 साल से चुनाव न लड़ने वाले दलों पर गिरी गाज।

गोंडा, 10 अगस्त 2025। भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए 115 राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई उन दलों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा और न ही उत्तर प्रदेश में अपने पंजीकृत पते पर उनका कोई अस्तित्व पाया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के 9 अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार, सूची से बाहर हुए ये 115 राजनीतिक दल अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29बी और 29सी के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ के पात्र नहीं रहेंगे। साथ ही, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मिलने वाली छूट और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत दी जाने वाली सुविधाएं भी अब इन दलों को प्राप्त नहीं होंगी।निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दल इस आदेश से असंतुष्ट है, तो वह आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। इस आदेश के साथ आयोग ने जिलेवार सूची भी जारी की है, जिसमें पंजीकरण रद्द किए गए सभी राजनीतिक दलों के नाम शामिल हैं।यह फैसला राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम निष्क्रिय और कागजी राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम साबित होगा, जबकि कुछ इसे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने वाला ऐतिहासिक निर्णय मान रहे हैं।भारत निर्वाचन आयोग का यह आदेश देश में सक्रिय राजनीति को मजबूती देने और केवल वास्तविक रूप से कार्यरत राजनीतिक दलों को ही सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है।

 

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Author: Hind Lekhni News

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