बहराइच, 25 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस लोक अदालत का लाभ उठाएं।
5 से 7 मार्च तक विशेष लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले 5, 6 एवं 7 मार्च को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के आपराधिक वाद लंबित हैं, वे समय से संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
इन मामलों का होगा निस्तारण
जनपद न्यायालय में लंबित वाद
- आपराधिक शमनीय वाद
- धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (एनआई एक्ट)
- बैंक/धन वसूली वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं
- श्रम वाद
- विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी संबंधी मामलों सहित)
- वैवाहिक वाद (तलाक संबंधी मामलों को छोड़कर)
- भूमि अधिग्रहण वाद
- वेतन एवं भत्तों से जुड़े विवाद
- सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद
- राजस्व एवं अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद)
प्री-लिटिगेशन वाद
- बैंक वसूली
- टेलीफोन बिल विवाद
- श्रम विवाद
- विद्युत एवं जल बिल विवाद
- वैवाहिक एवं भरण-पोषण वाद
- अन्य आपराधिक शमनीय वाद
- अन्य सिविल वाद
समाधान का सुनहरा अवसर
सचिव विराट शिरोमणि ने बताया कि यह जनता के लिए विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण का बेहतरीन अवसर है। नागरिक न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं से बचते हुए अपने मामलों को जल्द सुलझा सकते हैं।
