मिथ्या तथ्यों के आधार पर संचालित शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज कर्नलगंज की मान्यता रद्द — शासन का बड़ा निर्णय, छात्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू।

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गोण्डा, 24 सितम्बर 2025।उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज कर्नलगंज, गोण्डा की मान्यता को रद्द (प्रत्याहरित) कर दिया है। शासन के इस निर्णय ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। यह कदम तब उठाया गया जब जांचों में यह स्पष्ट हो गया कि विद्यालय जिस भूमि के आधार पर मान्यता प्राप्त कर संचालित किया जा रहा था, वहां वास्तविक रूप से कोई भवन या शैक्षिक गतिविधि नहीं हो रही थी।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 217/15-7-2025 दिनांक 24 सितम्बर 2025 में उप सचिव संजय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार यह पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष 2016 में ग्राम लालेमऊ, गाटा संख्या 128/1.090 (रकबा 0.243 हे.) पर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की थी, जबकि वास्तविक संचालन कर्नलगंज नगर के भैरवनाथपुरवा मोहल्ले में किया जा रहा था, जहां वर्ष 2020 में नई भूमि खरीदी गई थी।

 शिकायत से शुरू हुआ पूरा मामला

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2020 में तब हुई जब ग्राम लालेमऊ निवासी अवधेश कुमार सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह ने शासन को एक शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज ने मान्यता जिस भूमि पर प्राप्त की, उस स्थल पर कोई विद्यालय भवन नहीं है और कॉलेज को झूठे तथ्यों के आधार पर मान्यता दिलाई गई है। शिकायत में उन्होंने प्रमाण सहित यह भी दर्शाया कि विद्यालय वास्तव में किसी अन्य स्थान पर संचालित हो रहा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने कई बार कॉलेज प्रबंधक से जवाब मांगा, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने शासन को रिपोर्ट भेजते हुए विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की।

 जांच में उजागर हुई कई चौंकाने वाली बातें।

जांच रिपोर्टों के अनुसार, लालेमऊ में जिस भूमि पर कॉलेज को मान्यता दी गई थी, वह भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उपजिलाधिकारी कर्नलगंज द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त भूमि पर लगभग छह माह तक पानी भरा रहता है, आधे हिस्से में गन्ने की फसल लगी है और शेष भाग खाली पड़ा है। इस स्थान पर किसी प्रकार का भवन निर्माण असंभव बताया गया।

उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, “ग्रामवासियों ने भी बताया कि उक्त भूमि पर वर्षों से जलभराव रहता है, जिससे विद्यालय भवन का निर्माण या संचालन संभव नहीं है। निर्माण की स्थिति में जान-माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है।”

 2016 में मिली थी मान्यता, 2020 में हुआ स्थान परिवर्तन

माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज लालेमऊ को वर्ष 2016 में इंटरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन वर्ष 2020 में विद्यालय प्रबंधन ने भैरवनाथपुरवा, कर्नलगंज नगर में नई भूमि गाटा संख्या 396/0.478 और 410/0.053 (कुल 0.105 हे.) में खरीदी और वहीं पर भवन बनाकर विद्यालय संचालन शुरू कर दिया।

हालांकि, परिषद के नियमों में विद्यालय के स्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। शासन ने पाया कि विद्यालय ने बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन किया और झूठे तथ्यों के आधार पर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की।

 मान्यता समिति ने माना: वर्तमान में विद्यालय संचालित है, परंतु नियमों का उल्लंघन हुआ

मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को हुई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उपजिलाधिकारी करनैलगंज की रिपोर्टों पर विचार किया गया। समिति ने पाया कि वर्तमान में विद्यालय भैरवनाथपुरवा में संचालित है, जहां आवश्यक भवन, कक्ष, प्रयोगशाला आदि उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।फिर भी, समिति ने माना कि परिषद के विनियमों में स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं है, इसलिए शासन से मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई।

 न्यायालयी प्रक्रिया और शासन का अंतिम निर्णय।

विद्यालय प्रबंधन ने इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ में याचिका संख्या 18410 (एम.एस.)/2020 दाखिल की थी, जिसमें न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को तीन माह में आवेदन का निस्तारण करने का निर्देश दिया था।

बाद में अवधेश सिंह द्वारा मान्यता रद्द कराने हेतु दायर याचिका संख्या 8806/2022 को न्यायालय ने 8 दिसम्बर 2022 को “नॉट प्रेस्ड” बताते हुए खारिज कर दिया और याची को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी।

इसके बावजूद शासन ने उपलब्ध सभी अभिलेखों, रिपोर्टों और जांच निष्कर्षों के आधार पर यह माना कि विद्यालय ने परिषद के विनियमों का उल्लंघन किया है, और इसलिए मान्यता रद्द की जानी आवश्यक है।

 राज्यपाल की स्वीकृति के साथ रद्द हुई मान्यता

शासन ने राज्यपाल की स्वीकृति से विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित करने का निर्णय लिया। आदेश में कहा गया है कि — “विद्यालय शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज कर्नलगंज, गोण्डा द्वारा गाटा संख्या 128/1.090 भूमि पर परिषद से ली गई मान्यता के स्थान पर नई भूमि पर विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जबकि परिषद के विनियमों में स्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः विद्यालय की मान्यता प्रत्याहृत की जाती है।”

राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का समायोजन निकटवर्ती मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।

 डीआईओएस ने की पुष्टि, 6 अक्टूबर को बुलाए गए प्रबंधक

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने शासनादेश की पुष्टि करते हुए कहा — “शासन के निर्देश पर शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज कर्नलगंज की मान्यता रद्द कर दी गई है। 6 अक्टूबर को विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को डीआईओएस कार्यालय में बुलाया गया है ताकि छात्रों के समायोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।”उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह से नुकसान न हो, इसके लिए शासन के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

 प्रबंधक बोले — “हमने न्यायालय में दाखिल की है अर्जी”

विद्यालय के प्रबंधक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। उनका कहना है कि “हमने न्यायालय में अपील की है, हमें विश्वास है कि न्यायालय से शीघ्र राहत मिलेगी और विद्यालय की समस्या का निराकरण होगा।”

 

वर्ष 2020 में दाखिल एक शिकायत से शुरू हुआ यह मामला अब शासन के अंतिम निर्णय तक पहुंच चुका है। जहां शासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए झूठे तथ्यों पर मान्यता प्राप्त की गई, वहीं विद्यालय प्रबंधन अब न्यायालय की शरण में है।

शासन के अनुसार, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की शिक्षा बाधा नहीं आने दी जाएगी और सभी विद्यार्थियों को निकटवर्ती मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।

शिवनारायन सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द।

झूठे तथ्यों और बिना अनुमति स्थान परिवर्तन का मामला।

राज्यपाल की स्वीकृति से हुआ प्रत्याहार।

छात्रों का अन्य विद्यालयों में समायोजन होगा।

विद्यालय प्रबंधन ने न्यायालय में दाखिल की अर्जी।

HIND LEKHNI NEWS
Author: HIND LEKHNI NEWS

लोगों की निंदा से घबराकर, अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हिन्द लेखनी न्यूज

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