बिना लाइसेंस व नकली कीटनाशकों की बिक्री पर सख्ती, उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर

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गोंडा में खरीफ फसलों की बुवाई के इस मौसम में नकली और बिना लाइसेंस वाले कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री को रोकने के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी विक्रेताओं के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है, बिक्री केंद्र पर स्टॉक बोर्ड लगाया जाए, किसानों को रसीद दी जाए और उपयोग की विधि बताई जाए। साथ ही, कालातीत रसायनों की बिक्री पर रोक होगी और प्रत्येक माह के अंत में स्टॉक की रिपोर्ट जिला कार्यालय में देना होगा। फुटकर विक्रेताओं को केवल पंजीकृत थोक विक्रेताओं से ही खरीदारी करनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।

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