
गोण्डा, अप्रैल 2025 — गोण्डा जनपद में स्थित देशी मदिरा की अर्ह फुटकर दुकानों पर अब बीयर की फुटकर बिक्री को अनुमति दी गई है। यह निर्णय आबकारी नीति 2025-26 के अंतर्गत लिया गया है, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर एवं लाइसेंस प्राधिकारी नेहा शर्मा तथा जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया द्वारा जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई।
इस नीति के अनुसार, उन देशी मदिरा दुकानों पर बीयर विक्रय की अनुमति होगी जो 3 किलोमीटर की परिधि में किसी भी कम्पोजिट शॉप से मुक्त हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुविधाजनक रूप से बीयर उपलब्ध कराना है, साथ ही राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी करना है।
लाइसेंस के लिए शुल्क व शर्तें
इच्छुक अनुज्ञापियों को प्रत्येक दुकान के लिए ₹30,000 की वार्षिक लाइसेंस फीस, ₹5,000 की प्रतिभूति धनराशि तथा ₹4,18,000 का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व (एम.जी.आर.) सुनिश्चित करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र 15 अप्रैल 2025 से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, गोण्डा में जमा किए जा सकते हैं।
अर्ह दुकानों की सूची
यह सुविधा सदर, मनकापुर, तरबगंज और करनैलगंज तहसीलों की धनौली बाजार, भरिया बाजार, बिहुरी चौराहा, शरीफगंज, देवीगंज, मैजापुर, धर्मनगर, नरायणपुर कलां समेत कुल 50 से अधिक दुकानों को मिलेगी। इच्छुक अनुज्ञापी विस्तृत सूची और अन्य जानकारी के लिए www.gonda.nic.in पर भी विवरण देख सकते हैं।
प्रशासन की पहल
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे योग्य अनुज्ञापियों से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कराएं। साथ ही, सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए जिला सूचना अधिकारी को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णय गोण्डा जिले की आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, उपभोक्ता सुविधा एवं राजस्व वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
— हिन्द लेखनी न्यूज

Author: Hind Lekhni News
"पत्रकारिता में सच्चाई लिखना जिम्मेदारी और साहस का काम है। जितनी खबरें, उतनी चुनौतियां और विरोधी भी बनते हैं, इसलिए सहिष्णुता, धैर्य और संतुलित सोच के साथ ही इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए" "मेरा अनुभव" अधिक न्यूज पढ़ने के लिए आज ही सर्च करें,(HIND LEKHNI NEWS)