होली पर रंग और पानी के गुब्बारे फेंकना पड़ सकता है भारी, हो सकती है जेल!

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होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन कई बार यह मस्ती कानूनी मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सड़कों पर चलते अनजान लोगों पर पिचकारी से रंग डाल देते हैं या पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं। लेकिन ऐसा करना आपको जेल की सजा दिला सकता है।

कानूनी कार्रवाई और सजा

बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत होली पर पानी का गुब्बारा फेंकना या जबरदस्ती रंग डालना अपराध माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उस पर बीएनएस की धारा 120 (1) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार, यदि किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है, तो आरोपी को एक साल तक की जेल या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं।

इसके अलावा, यदि इस तरह की हरकत से सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो बीएनएस की धारा 270, 292 और 293 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इनमें सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और अनुशासन भंग करने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महिलाओं पर रंग या गुब्बारा फेंकना पड़ सकता है भारी

अगर किसी महिला पर जबरन रंग डाला जाता है या पानी का गुब्बारा फेंका जाता है, तो यह और भी गंभीर अपराध हो सकता है। बीएनएस की धारा 74 के तहत ऐसा करने वाले व्यक्ति पर महिला की शालीनता और नैतिकता को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हो सकता है। इस धारा के तहत आरोपी को एक साल से लेकर पांच साल तक की जेल हो सकती है।

सतर्क रहें, सुरक्षित होली मनाएं

होली को हंसी-खुशी और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए। जबरदस्ती किसी पर रंग डालना या पानी का गुब्बारा फेंकना कानूनी रूप से गलत है और इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए, अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, होली को जिम्मेदारी से मनाएं।

 

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