हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1,10,000 अर्थदंड की सजा

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बहराइच, 12 मार्च। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा-II (ASJ-I), जनपद बहराइच ने हत्या के दोषी अभियुक्त इन्तजार को आजीवन कारावास एवं ₹1,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

➡️ मृतका: नूरबानो
➡️ वादिनी: तरन्नुम (मृतका की पुत्री)
➡️ अभियुक्त: इंतजार पुत्र मोहम्मद शेर
➡️ घटना स्थान: पलरी बाग, थाना दरगाह शरीफ, बहराइच
➡️ घटना तिथि: 03 अप्रैल 2018
➡️ प्राथमिकी संख्या: मु.अ.सं. 76/2018, धारा 302 भा.द.वि.

मामले की पृष्ठभूमि:
मृतका नूरबानो ने अपने पहले पति को छोड़कर छह साल पहले अभियुक्त इंतजार से शादी की थी। दोनों के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था, क्योंकि मृतका अपनी संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम करना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और इंतजार ने नूरबानो की हत्या कर दी।

पुलिस एवं न्यायालय की प्रभावी कार्रवाई:

✔️ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम प्रकाश यादव द्वारा वैज्ञानिक विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलित किए गए।
✔️ प्रभारी थाना दरगाह शरीफ, ADGC क्रिमिनल श्री प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल, एवं न्यायालय टीम की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त दोषी सिद्ध हुआ।

अदालत द्वारा सुनाई गई सजा:

धारा 302 भा.द.वि.: सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1,00,000 का अर्थदंड। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
धारा 201 भा.द.वि.: 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 का अर्थदंड। अर्थदंड न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास

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