नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के चलते चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर 76.6 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों के अनुपालन में खामियां पाए जाने के कारण की गई है।
RBI द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर सबसे अधिक 40 लाख रुपये, ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपये, जबकि विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामक मानकों का पालन न करने के कारण लगाया गया है, ताकि NBFC सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल लेंडिंग और NBFC सेक्टर में सख्त निगरानी का संकेत है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी।
