बभनजोत, छपिया और मनकापुर में राशन कार्डधारकों को गेहूं, चावल के साथ मिलेगा मक्का; वितरण में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
गोण्डा, 09 अक्टूबर। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल है।
वहीं, विकासखंड बभनजोत, छपिया और मनकापुर में पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसमें दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम मक्का शामिल है। जनपद के शेष विकासखंडों में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिया जाएगा।
सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दो पालियों में बंटेगा राशन
उचित दर की दुकानों पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। वितरण के दौरान लाभार्थियों को अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि, इसके तहत उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे।
राशन वितरण पर रहेगी अधिकारियों की निगरानी
वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए विकास, राजस्व, बाल विकास एवं नगरीय निकाय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ये अधिकारी संबंधित राशन की दुकानों पर उपस्थित रहकर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक आठ से दस उचित दर दुकानों पर ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर के अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी निर्धारित तिथियों में भ्रमण कर राशन वितरण की निगरानी करेंगे, जिससे खाद्यान्न की कालाबाजारी और व्यावर्तन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
25 अक्टूबर को ओटीपी से भी मिलेगा राशन
खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण में घटतौली, अनियमितता या कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता को उचित दर विक्रेता के खिलाफ शिकायत है, तो वह जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कर्नलगंज से पवनदेव सिंह की रिपोर्ट।
Author: HIND LEKHNI NEWS
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