
गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष एवं शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत सभी जरूरी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से संशोधित समय-सारिणी जारी की है। अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा 24 नवम्बर 2025 को निर्गत पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति संबंधी कार्य को चरणबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
जारी समय-सारिणी के अनुसार विद्यालयों द्वारा प्रोफाइल लॉक करने की प्रक्रिया 25 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2025 तक संचालित होगी, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन 25 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक होगा। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु निजी क्षेत्र के पंजीकृत विद्यालयों की मार्किंग की प्रक्रिया 14 दिसम्बर 2025 तक जारी रहेगी।
छात्रों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन 25 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक किए जा सकेंगे। आवेदन का अंतिम सबमिशन और प्रिंट निकालने की समय सीमा 7 दिसम्बर तक तय की गई है। संलग्नकों सहित हार्डकॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसम्बर होगी। विद्यालयों को ऑनलाइन सत्यापन एवं फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया 13 दिसम्बर तक पूर्ण करनी होगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन 15 से 20 दिसम्बर तक किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संशोधित करने हेतु 23 से 28 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। संशोधित आवेदन 29 दिसम्बर तक विद्यालय में जमा करने होंगे, जिसके बाद संस्थाओं द्वारा पुनः अग्रसारण 31 दिसम्बर तक किया जाएगा।
एनआईसी द्वारा अंतिम स्क्रूटनी 1 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक की जाएगी, जबकि जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉकिंग 23 दिसम्बर से प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति की धनराशि अधिकतम 9 फरवरी 2026 तक अंतरण कर दी जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सभी संस्थाओं एवं छात्रों से अपील की है कि वे समय-सारिणी का पालन कर आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करें, जिससे छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
Author: HIND LEKHNI NEWS
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