अवधेश सिंघानिया के खिलाफ FIR, क्या CNG प्लांट के विरोध की शिकायत बनी धमकी की वजह?

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करनैलगंज, गोण्डा।कोतवाली करनैलगंज में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिवक्ता ने अवधेश सिंघानिया पुत्र बजरंग लाल सिंघानिया तथा उसके साथ आए चार-पांच अज्ञात लोगों पर धमकी देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

एफआईआर में दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक घटना 9 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 12:40 बजे की बताई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने चैंबर/तहसील परिसर में बैठकर न्यायालय संबंधी कार्य कर रहा था। इसी दौरान अवधेश सिंघानिया अपने साथ चार-पांच लोगों को लेकर वहां पहुंचा और कथित तौर पर धमकाते हुए विवाद करने लगा।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिकायत करता के गाँव के पास सीएनजी प्लांट विपक्षी लगवाने की योजना बना रहा था जिसका विरोध अधिवक्ता द्वारा मीडिया से रूबरू होकर और अन्य तरीके से भी किया था ,विपक्षी ने सीएनजी प्लांट से संबंधित शिकायत वापस लेने का दबाव अधिवक्ता से बना रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि शिकायत वापस नहीं ली गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि मौके पर मौजूद अन्य अधिवक्ताओं के आने के बाद आरोपी पक्ष वहां से चला गया और जाते समय भी धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी।

मामले में पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

HIND LEKHNI NEWS
Author: HIND LEKHNI NEWS

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