गोण्डा: प्रधान प्रतिनिधि पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप, पीड़ित ने सौंपा ऑडियो सबूत, मुकदमा दर्ज

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स्थान: कटरा बाजार, गोण्डा | तारीख: 28 मई 2025

गोण्डा जनपद के थाना कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम पहाड़ापुर में पंचायत से जुड़े एक मामले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। गांव निवासी राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला ने ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार श्रीवास्तव पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

राजेंद्र ने बताया कि दिनांक 23 अप्रैल 2025 को गांव की निवासी आयशा बानो, पत्नी मोहम्मद इसहाक, ने पंचायत के एक कार्य को लेकर अनिल श्रीवास्तव को फोन किया था। फोन पर हुई बातचीत में अनिल श्रीवास्तव द्वारा न केवल आयशा बानो के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि फोन पर मौजूद अन्य व्यक्तियों, जैसे ध्रुव त्रिवेदी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव व राजेंद्र शुक्ला को भी गालियां दी गईं और धमकियां दी गईं।

राजेंद्र ने इस पूरी बातचीत की 8 मिनट 14 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपी है। उनका दावा है कि रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से अनिल श्रीवास्तव की धमकी और अभद्र भाषा सुनी जा सकती है।

कटरा बाजार पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार श्रीवास्तव, पुत्र द्वारिका प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:

धारा 352: अभद्र भाषा और मारपीट की आशंका से संबंधित अपराध

धारा 351(2): जान से मारने की धमकी देने से संबंधित अपराध

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर आरोपी से पूछताछ भी की जाएगी।

यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। कई ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो यह लोकतंत्र और पंचायत व्यवस्था के मूल्यों के खिलाफ है।

अब यह देखना शेष है कि पुलिस जांच किस निष्कर्ष तक पहुँचती है और क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाता है।

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