
कर्नलगंज, गोण्डा। अधिवक्ता एवं जिला पंचायत सदस्य अभिजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना उन्हें श्रीराम फाइनेंस द्वारा एक वाहन ऋण का गारंटर दर्शा दिया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने संबंधित ऋण से जुड़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही किसी को गारंटी देने की अनुमति दी है।
अभिजीत सिंह के अनुसार, इसके बावजूद उनके नाम का उपयोग कर वाहन जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक एवं सामाजिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
इस संबंध में उन्होंने थाना कोतवाली कर्नलगंज में लिखित तहरीर देकर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी एवं कूटरचना के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है।
फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Author: HIND LEKHNI NEWS
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