जनपद गोण्डा में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चला सघन अभियान, 40 लीटर शराब बरामद, 600 किलो लहन नष्ट – तीन अभियोग पंजीकृत

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गोंडा, 9 जून 2025 – अवैध कच्ची शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु आबकारी आयुक्त महोदय के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में जनपद गोंडा में सघन विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान दिनांक 6 जून 2025 से पूरे जनपद में व्यापक रूप से प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत लगातार छापेमारी एवं तलाशी की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 9 जून 2025 को संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ क्षेत्र के पर्यवेक्षण में एवं उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन प्रभार गोंडा तथा जिला आबकारी अधिकारी, गोंडा के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक सर्किल-1 एवं सर्किल-4 की टीम द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

टीम ने मय स्टाफ थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ककरहवा तथा काज़ी तरहर क्षेत्रों में दबिश दी। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से निर्मित 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि मौके पर पाए गए 600 किलोग्राम लहन (शराब बनाने में प्रयुक्त अवैध कच्चा माल) को तत्काल मौके पर नष्ट कर दिया गया। यह संपूर्ण कार्रवाई आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई, तथा तीन अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि जनपद को अवैध शराब के जाल से पूर्णतः मुक्त कराने की दिशा में चलाया जा रहा एक दीर्घकालिक एवं ठोस प्रयास है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद में कहीं भी अवैध शराब का निर्माण, भंडारण अथवा बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान का उद्देश्य केवल शराब पकड़ना नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनजागरूकता के माध्यम से लोगों को इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है।

जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें और यदि उन्हें कहीं भी अवैध शराब निर्माण या बिक्री की सूचना प्राप्त होती है, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा जब तक जनपद को अवैध मदिरा से पूर्णतः मुक्त नहीं कर दिया जाता।

 

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