वोटर आईडी नहीं होने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट समेत 10 वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे पहचान प्रमाणित।
**गोण्डा, 09 अक्टूबर।** उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत आगामी 23 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान के दौरान फर्जी मतदान रोकने और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी) अथवा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान के समय अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए इसे प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।
### इन 10 वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे पहचान प्रमाणित
निर्वाचन के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे—
1. आधार कार्ड।
2. ड्राइविंग लाइसेंस।
3. पैन कार्ड।
4. भारतीय पासपोर्ट।
5. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र।
6. सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र।
7. संबंधित शिक्षक अथवा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक की शैक्षिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र।
8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री अथवा डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।
### पारदर्शी मतदान के लिए पहचान सत्यापन जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय मतदाताओं को निर्धारित पहचान पत्र अथवा सूची में शामिल वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अपने साथ लेकर जाना होगा। इससे मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने, प्रतिरूपण यानी फर्जी मतदान पर रोक लगाने और मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने में मदद मिलेगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 23 अक्टूबर को मतदान के लिए जाते समय अपना मान्य पहचान दस्तावेज अवश्य साथ रखें, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
**कर्नलगंज से पवनदेव सिंह की रिपोर्ट।**
Author: HIND LEKHNI NEWS
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