गले लगकर रोने वाले सीओ की गिरफ्तारी का आदेश, कोर्ट ने पेश करने के दिए निर्देश

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प्रयागराज/कौशांबी। प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को गले लगाकर भावुक होने वाले सीओ सत्येंद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी की विशेष एससी-एसटी अदालत ने एक पुराने मामले में बार-बार गवाही के लिए अनुपस्थित रहने पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।

बताया गया कि वर्ष 2018 में दर्ज एससी-एसटी अधिनियम से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र तिवारी विवेचक रहे थे। मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गवाही जरूरी थी। अदालत की ओर से उन्हें कई बार नोटिस जारी कर गवाही के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए।

लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायालय ने अब पुलिस को सीओ सत्येंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उनका वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं।

सीओ सत्येंद्र तिवारी उस समय चर्चा में आए थे, जब पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद वह पीड़ित परिवारों से मिले थे। इस दौरान परिजनों की पीड़ा देखकर वह भावुक हो गए और उन्हें गले लगाकर रो पड़े थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था।

हालांकि, अब पुराने एससी-एसटी मामले में कोर्ट की कार्रवाई के चलते उनके सामने कानूनी मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस विभाग में भी इस मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है।

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Author: HIND LEKHNI NEWS

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