नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।
इस निर्देश के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी किसी न्यायिक कार्य का संचालन नहीं कर पाएंगे। हालांकि, इस फैसले के पीछे के कारणों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से न्यायिक क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें इस मामले में आगे आने वाले अपडेट्स पर टिकी हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।
इस निर्देश के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी किसी न्यायिक कार्य का संचालन नहीं कर पाएंगे। हालांकि, इस फैसले के पीछे के कारणों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से न्यायिक क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें इस मामले में आगे आने वाले अपडेट्स पर टिकी हैं।
