सरकारी अध्यापक समेत तीन पर FIR, 28 साल पुराने बैनामे में करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

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कर्नलगंज (गोण्डा)। 28 साल पुराने बैनामे के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कर करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले में अध्यापक कृष्ण कुमार मौर्य समेत तीन लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) गोण्डा के आदेश पर कर्नलगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

1998 में हुआ था जमीन का बैनामा

ग्राम करूवा निवासी रुद्र नारायण सिंह (59) और रामबचन सिंह (54) पुत्र देवशरण सिंह ने न्यायालय में शिकायत कर बताया कि 9 जुलाई 1998 को मौजा सकरौरा ग्रामीण स्थित उनकी 5.05 एकड़ जमीन में से 1/12 हिस्सा यानी करीब 0.42 एकड़ भूमि रामकुमार मौर्य और हरिप्रसाद मौर्य के पक्ष में बैनामा किया गया था। शिकायत के अनुसार उक्त बैनामे का नामांतरण भी 6 नवंबर 1998 को हो गया था।

सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बाद में उप-निबंधक कार्यालय में सुरक्षित बैनामे की सरकारी प्रति में कथित रूप से हेराफेरी की गई। आरोप के मुताबिक गाटा संख्या 3280/0.62 को बदलकर 3256/4.62 दर्ज कर दिया गया। इसी तरह कुल रकबा 5.05 एकड़ की जगह 9.05 एकड़ और बेचे गए 0.42 एकड़ हिस्से की जगह 0.85 एकड़ यानी 5/12 हिस्सा दर्ज किए जाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दस्तावेजों में कथित बदलाव के जरिए जमीन के वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि पर अधिकार दर्शाने का प्रयास किया गया।

दोबारा नामांतरण कराने का भी आरोप

मामले में आरोप है कि कथित रूप से बदले गए दस्तावेजों के आधार पर कृष्ण कुमार मौर्य के साथ मिलकर दोबारा नामांतरण भी करा लिया गया। जब शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

एसपी से शिकायत के बाद पहुंची अदालत

शिकायतकर्ताओं के अनुसार उन्होंने मामले को लेकर 22 अगस्त को पुलिस अधीक्षक गोण्डा से शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद 16 सितंबर को कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने अध्यापक कृष्ण कुमार मौर्य, हरिप्रसाद मौर्य और रामकुमार मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में दस्तावेजों की सत्यता, कथित हेराफेरी और नामांतरण की प्रक्रिया समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

HIND LEKHNI NEWS
Author: HIND LEKHNI NEWS

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